आयकर रिटर्न कैसे फाइल करें? step-by-step गाइड
क्या आप हर साल टैक्स भरते‑भरते थक गए हैं? सही दस्तावेज़ और सरल ऑनलाइन प्रक्रिया से आयकर रिटर्न जल्दी पूरा किया जा सकता है। इस लेख में हम बुनियादी चीजें, फाइलिंग की टाइमलाइन और आम गलतियों को बचने के टिप्स बताएँगे, ताकि आप बिना झंझट के अपना टैक्स दाखिल कर सकें.
आवश्यक दस्तावेज़ और तैयारी
सबसे पहले अपने सभी वित्तीय कागजात इकट्ठा करें। आपको चाहिए:
- फॉर्म 16 (नियोक्ता द्वारा दिया गया)
- बैंक स्टेटमेंट, बचत/स्थायी जमा प्रमाण
- भुगतान किए गए बीमा प्रीमियम, पीएफ, आदि की रसीदें
- हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट सर्टिफ़िकेट (यदि लागू हो)
- कुर्सी‑फॉर्म या आय विवरण जो अन्य स्रोतों से आए हों
इन दस्तावेज़ों को डिजिटल रूप में PDF या JPEG में रख लेना फाइलिंग के दौरान समय बचाता है। अगर आपके पास कोई बिंदु नहीं दिख रहा, तो आप अपने पिछले साल के रिटर्न की कॉपी देख सकते हैं और वही क्रम अपनाएँ.
ऑनलाइन फ़ॉर्म भरने के चरण
इन्कम टैक्स पोर्टल (https://www.incometax.gov.in) पर लॉग‑इन करें। अगर आपका PAN पहले से रजिस्टर नहीं है, तो एक मिनट में रजिस्ट्रेशन पूरा हो जाता है। लॉग‑इन करने के बाद "फ़ाइल रिटर्न" विकल्प चुनें और फॉर्म ITR‑1 (सैलरीपेयर) या आपके आय स्रोत अनुसार अन्य फॉर्म चुनें.
अब क्रमवार इनपुट दें:
- व्यक्तिगत जानकारी: नाम, जन्म तिथि, PAN, संपर्क विवरण। ये पहले से भरते मिलते हैं अगर आप पोर्टल में प्रोफ़ाइल सेट कर चुके हों.
- आय का विवरण: फॉर्म 16 के आंकड़े डालें, बैंक इंटरेस्ट, शेयर/डिविडेंड आदि. यहाँ तक कि यदि कोई विदेशी आय है तो उसे भी जोड़ें.
- कटौतियों और रियायतों: सेक्शन 80C‑80D जैसी कटौतियां दर्ज करें। आप अपने जमा प्रमाण या बीमा रसीद अपलोड कर सकते हैं, लेकिन यह अनिवार्य नहीं है; बस राशि सही रखें.
- टैक्स भुगतान: TDS, टैक्स डिपॉज़िट (वेस्टिंग) और अग्रिम टैक्स को जोड़ें. पोर्टल स्वतः कुल देयता निकाल देगा.
जब सभी डेटा भर जाए तो "वैलिडेट" बटन दबाएँ। अगर कोई त्रुटि है, तो पोर्टल बताएगा और आप तुरंत सुधार सकते हैं. वैलिडेशन पास होने के बाद “सबमिट” करें और ए‑डॉक्यूमेंट (आइटीआर‑V) डाउनलोड करके सुरक्षित रखें.
भुगतान का तरीका दो प्रकार से हो सकता है: नेटबैंकिंग/UPI या डिमांड ड्राफ्ट. ऑनलाइन भुगतान तेज़ और रसीद तुरंत उपलब्ध कराता है, इसलिए इसे अपनाएँ.
सबमिशन के बाद आपका आईटीआर पोर्टल पर 120 दिनों तक रहता है। अगर आपको कोई सुधार करना पड़े तो “रिवाइट” विकल्प से संशोधन कर सकते हैं. याद रखें, रिटर्न फाइल करने की अंतिम तिथि आमतौर पर 31 जुलाई होती है; देर होने पर दंड लग सकता है.
सारांश में, सही दस्तावेज़ तैयार करें, पोर्टल पर लॉग‑इन करके फ़ॉर्म भरें, वैलिडेट और पेमेंट कर दें। यह प्रक्रिया सिर्फ़ 30‑40 मिनट लेती है यदि आप पहले से तैयार हों. अब टैक्स की चिंता छोड़कर अपनी बचत या निवेश पर ध्यान दें!
31 जुल॰ 2024
वित्तीय वर्ष 2023-2024 के लिए आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2024 है। आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल में तकनीकी समस्याओं के कारण करदाताओं और चार्टर्ड अकाउंटेंट्स को कठिनाई हो रही है, जिससे फाइलिंग की समय सीमा बढ़ाने की मांग उठ रही है। सरकार ने अभी तक विस्तार की घोषणा नहीं की है, जबकि देरी से फाइलिंग पर जुर्माना और ब्याज लग सकता है।
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